Hill Driving Licence Uttrakhand indianewstv.in
अन्य राज्यों से आने वाले चालकों को भी हिल ड्राइविंग टेस्ट पास करना होगा, सरकार ने दुर्घटनाओं को रोकने के लिए उठाया कदम.
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब पहाड़ी क्षेत्रों में वाहन चलाने के लिए विशेष ड्राइविंग लाइसेंस (‘हिल एंडोर्समेंट’) आवश्यक होगा, जो एक फिजिकल टेस्ट के माध्यम से प्राप्त किया जा सकेगा। इसके अलावा, नैनीताल पुलिस अन्य राज्यों से आने वाले वाहन चलाने वाले चालकों के लिए हिल ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य करने की योजना बना रही है। यदि किसी चालक के पास यह लाइसेंस नहीं है, तो उसे हिल ड्राइविंग लाइसेंस धारक ड्राइवर को नियुक्त करना होगा। यह कदम आगामी पर्यटन सीजन से पहले लागू किया जा सकता है। इन उपायों का उद्देश्य पहाड़ी सड़कों पर सुरक्षित ड्राइविंग सुनिश्चित करना और सड़क दुर्घटनाओं को कम करना है।
उत्तराखंड सरकार ने पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और यातायात सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। अब राज्य में पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाने के लिए विशेष ‘हिल ड्राइविंग लाइसेंस’ अनिवार्य होगा। यह नियम न केवल स्थानीय निवासियों, बल्कि अन्य राज्यों से आने वाले सभी वाहन चालकों पर भी लागू होगा।उत्तराखंड में पहाड़ों पर वाहन चलाने के लिए अब देनी होगी परीक्षा, हिल ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य
वाहन चलाने को हिल ड्राइविंग लाइसेंस:
हिल ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यकता: पहाड़ी क्षेत्रों की संकरी और घुमावदार सड़कों पर वाहन चलाना चुनौतीपूर्ण होता है। वाहन चलाने वाले/ बाहरी राज्यों से आने वाले कई चालकों के पास इन मार्गों का पर्याप्त अनुभव नहीं होता, जिससे दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने हिल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता का निर्णय लिया है।
लाइसेंस प्राप्त करने की प्रक्रिया: हिल ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए चालकों को एक विशेष प्रशिक्षण और परीक्षा प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें पहाड़ी सड़कों पर वाहन चलाने के कौशल, खतरनाक मोड़ों पर नियंत्रण, चढ़ाई और ढलान पर ड्राइविंग जैसी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जाएगा। केवल इस परीक्षा में सफल होने के बाद ही चालक को हिल ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।
नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कदम: नैनीताल पुलिस अन्य राज्यों से आने वाले वाहन चलाने वाले चालकों के लिए हिल ड्राइविंग लाइसेंस अनिवार्य करने की योजना बना रही है। यदि किसी चालक के पास यह लाइसेंस नहीं है, तो उसे हिल ड्राइविंग लाइसेंस धारक ड्राइवर को नियुक्त करना होगा। यह कदम आगामी पर्यटन सीजन से पहले लागू किया जा सकता है।
परिवहन विभाग की कार्रवाई: हल्द्वानी में परिवहन विभाग ने हिल लाइसेंस के बिना टैक्सी / वाहन चलाने वालों के खिलाफ विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया है। पहाड़ों में बिना लाइसेंस टैक्सियां चलाने की लगातार शिकायतों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
इन नए नियमों और सख्तियों का उद्देश्य पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देना और दुर्घटनाओं की संख्या को कम करना है। सभी वाहन चालकों से अपेक्षा है कि वे इन नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करें।
